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बिहार में नेशनल हाईवे की सुस्त चाल पर नाराज हुआ हाईकोर्ट, सरकार से कहा- आने वाली हर बाधा दूर करें

बिहार में नेशनल हाईवे की सुस्त चाल पर नाराज हुआ हाईकोर्ट, सरकार से कहा- आने वाली हर बाधा दूर करें

पटना हाईकोर्ट राज्य में बनने वाले हर राष्ट्रीय राजमार्ग की अपने स्तर से समीक्षा कर रहा है। मंगलवार को चार राष्ट्रीय राजमार्ग का समीक्षा की गई। 981 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मुंगेर-मिर्जा चौकी ग्रीन फील्ड कॉरिडोर एनएच 80 के लिए एनएचएआई को एक सप्ताह के भीतर जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा जमा करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कब से जमीन का अधिग्रहण होगा। साथ ही जमीन मुवावजे का भुगतान करने, अतिक्रमण हटाने तथा एनएचएआई को जमीन सौंपने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एनएचएआई तथा राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

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